शिक्षा विभाग में नई भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026 लागू, शिक्षक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का जताया आभार

शिक्षा विभाग में नई भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026 लागू, शिक्षक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का जताया आभार……!!
गौरेला–पेंड्रा–मरवाही/रायपुर।राज्य शासन द्वारा शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित नई भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026 को लागू कर दिया गया है। 13 फरवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित इन नियमों के तहत अब शिक्षक एलबी संवर्ग और नियमित शिक्षकों के बीच चला आ रहा भेदभाव पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। शासन के इस निर्णय से प्रदेशभर के शिक्षकों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।
नए नियमों के अनुसार अब सभी शिक्षकों को एक समान मानते हुए पदोन्नति सूची जारी की जाएगी। इससे पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और सभी पात्र शिक्षकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। पूर्व में संवर्गीय भिन्नता के कारण पदोन्नति में उत्पन्न असमानता और विवाद की स्थिति अब समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है।
शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश सचिव आलोक शुक्ला ने शासन के इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में बनाए गए विषंगतिपूर्ण भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के कारण शिक्षकों में व्यापक असंतोष था, जिसे अब संशोधित कर दूर किया गया है।
आलोक शुक्ला ने कहा कि लंबे समय से शिक्षक संगठन एक समान पदोन्नति व्यवस्था की मांग कर रहे थे। शासन द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए शिक्षकों की भावनाओं का सम्मान किया गया है। इससे न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि शैक्षणिक व्यवस्था में भी स्थिरता और गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा।
शिक्षक कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि शासन भविष्य में भी शिक्षकों से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों—जैसे वेतन विसंगति, स्थानांतरण नीति एवं सेवा शर्तों के सरलीकरण—पर भी संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेगा। संगठन ने इसे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।





