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पत्नी ने प्रेमी एवं एक अन्य के साथ मिलकर की पति की हत्या हत्या में शामिल दो अन्य आरोपी हुए फरार।

कोरिया: मनेंद्रगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस ने मनेंद्रगढ़ निवासी रईस अहमद की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।वहीं हत्या में मृतक की पत्नी का साथ देने वाले दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने जल्द गिरफ्तार कर लेने की बात कही है। उपरोक्त संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 16.05.2024 को सुबह 06.15 बजे पुलिस को मोबाईल से सूचना मिली कि मौहारी पारा चनवारीडांड ग्राउण्ड, फारेस्ट डिपो के पीछे एक व्यक्ति का शव पड़ा है। मौके पर पहुंच कर पुलिस द्वारा सूचना की तसदीक करने पर मृतक रईस अहमद को अज्ञात आरोपी के द्वारा हाथ मुक्का एवं लात तथा हथियार से मारपीट कर चोट पहुंचा कर हत्या करना प्रथम दृष्टया पाया गया। मृतक के भाई नसीर अहमद के द्वारा मौके पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि मेरे चचेरे भाई मृतक रईस अहमद की शादी करीबन 4-5 वर्ष पूर्व मौहारपारा के मो. याकूब की लड़की सफीना के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। दोनो के दाम्पत्य जीवन से एक पुत्री पैदा हुई जिसकी उम्र 03 वर्ष है। रईस की पत्नी सफीना करीबन 04-05 माहपूर्व गढ़वा झारखण्ड के रहने वाले आलम के लड़के आरजू खान के साथ भाग गई थी, जिसे रईस अपने साथ लेकर मनेन्द्रगढ़ आ गया था एवं पिछले 01 डेढ माह से अपनी पत्नी एवं बच्ची को साथ लेकर मौहारीपारा चनवारीडांड में किराये के मकान में रह रहा था। दिनांक 15.05.2024 की रात्रि में अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक के साथ मारपीट कर हत्या कर उसके शव को फारेस्ट डिपो के पीछे ले जाकर फेंक दिये जाने की रिपोर्ट पर थाना मनेन्द्रगढ़ में अपराध क्रमांक 159/24 धारा 302 भा.द.सं. कायम किया गया। पुलिस अधीक्षक जिला एमसीबी चन्द्रमोहन सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वाडेगांवकर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी ए. टोप्पो के मार्गदर्शन में विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी सफीना से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसने दिनांक 15.05.2024 को आरजू के पास फोन कर अपने पति रईस अहमद की हत्या कराने की योजना बनाई।दिनांक 15.05.2024 के रात्रि करीबन 02.00 बजे आरजू अपने बुआ के लड़के खुशी के साथ मौहारीपारा मनेन्द्रगढ़ अपनी मोटर सायकल से आया, आने के बाद सफीना के पास फोन किया तो सफीना दरवाजा खोली, जिसके बाद दोनो मृतक रईस अहमद के बेड रूम में जाकर मृतक को सोते हुये हाथ मुक्का एवं लात तथा थार दार हथियार से मारपीट कर गले में गमछा बांध कर गला घोट कर हत्या कर दिये तथा साक्ष्य को छिपाने के लिए मृतक के शव को फारेस्ट डिपो के पीछे ले जाकर रख दिये थे। आरोपिया सफीना खातून पति स्व.रईस अहमद उम्र 21 वर्ष निवासी मौहारीपारा से घटना में प्रयुक्त मोबाईल जप्त कर आरोपिया के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण में धारा 201, 120 (बी), 34भा.द.सं. जोडी गई है।आरोपी आरजू खान तथा खुशी की गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना की गई है।जो यथा शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी।उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अमित कौशिक थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ़, उप निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह, सउनि चेतन राजवाडे,राजेश शर्मा,किशन चौहान,नईम खान,प्र.आर. इस्तयाक खान,मुमताज खान, हेमन्त मिंज,पुष्कल सिन्हा, राकेश शर्मा, बिनको बहालेन एक्का, आरक्षक जितेन्द्र ठाकुर, भूपेन्द्र यादव, राकेश तिवारी, रवि साहू हिरत राम, महिला आरक्षक साधना सरोज एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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