होली पर ‘ड्राई डे’ यथावत: शांतिपूर्ण और सुरक्षित उत्सव के लिए सख्त निगरानी के निर्देश

होली पर ‘ड्राई डे’ यथावत: शांतिपूर्ण और सुरक्षित उत्सव के लिए सख्त निगरानी के निर्देश
रायपुर। रंगों और उल्लास के पर्व होली के अवसर पर प्रदेश में पूर्व निर्धारित ‘ड्राई डे’ यथावत लागू रहेगा। विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि घोषित शुष्क दिवस के दौरान मदिरा की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि प्रदेशवासी सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मना सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि होली सामाजिक समरसता और भाईचारे का प्रतीक है। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ड्राई डे के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित कर ली जाएं।
मदिरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
जारी निर्देशों के अनुसार घोषित शुष्क दिवस पर प्रदेश की किसी भी शराब दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, बार या क्लब में मदिरा की बिक्री नहीं की जाएगी। साथ ही, अवैध परिवहन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला व राज्य स्तर पर विशेष निगरानी दल सक्रिय रहेंगे। आबकारी विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में सतत जांच और पेट्रोलिंग की जाएगी।
सख्त कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। अवैध रूप से शराब बेचने या परिवहन करने वालों पर संबंधित अधिनियमों के तहत मामला दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
नागरिकों से सहयोग की अपील
राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे होली के पर्व को आपसी प्रेम, भाईचारे और अनुशासन के साथ मनाएं तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने या प्रशासन को देने की भी अपील की गई है।
प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि होली का त्योहार सौहार्द, शांति और सुरक्षा के माहौल में संपन्न हो तथा सभी नागरिक बिना किसी असुविधा के उत्सव का आनंद ले सकें।













