
छात्रा अपहरण मामले में बड़ा एक्शन: शिक्षक अमित शर्मा बर्खास्त, शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्ती
एफआईआर दर्ज होने के पांच दिन बाद डीईओ का आदेश, कलेक्टर की अनुमति से तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त; शिक्षा जगत में मचा हड़कंप।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छात्रा के कथित अपहरण मामले ने आखिरकार संविदा शिक्षक की नौकरी ले ली। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पेंड्रा के संविदा शिक्षक अमित शर्मा को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आदेश 22 जुलाई 2026 को जारी किया गया।

डीईओ के आदेश के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को विद्यालय की एक छात्रा के कथित अपहरण के मामले में पेंड्रा थाना में 17 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में शिक्षक की प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाए जाने और उनके आचरण को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के विपरीत मानते हुए कलेक्टर की अनुमति से उन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया।
आदेश में साफ कहा गया है कि शिक्षक का कृत्य शैक्षणिक मर्यादा के प्रतिकूल है और इससे शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई है। यही कारण है कि विभाग ने बिना देर किए संविदा सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया।

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और विद्यालयों में शिक्षकों के आचरण को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब इस मामले में सभी की नजर पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो संबंधित शिक्षक को कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा।















