खाद्यान वितरण में अनियमितता बरतने पर पीडीएस दुकान के संचालन समितियों का आबंटन निलंबित’

खाद्यान वितरण में अनियमितता बरतने पर पीडीएस दुकान धोबहर, लरकेनी एवं टिकठी के संचालन समितियों का आबंटन निलंबित’
रायपुर/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान वितरण में अनियमितता पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मरवाही द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान धोबहर, लरकेनी एवं टिकठी के संचालन समितियों का आबंटन निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के फलस्वरूप शासकीय उचित मूल्य दुकान धोबहर का संचालन अस्थाई रूप से शुभकामना महिला स्व सहायता समूह दरमोहली को, शासकीय उचित मूल्य दुकान लरकेनी का संचालन दुर्गा समता महिला स्व सहायता समूह धनपुर को और शासकीय उचित मूल्य दुकान टिकठी का संचालन श्रीवेद माता गायत्री महिला स्व सहायता समूह तेंदुमुड़ा को आगामी आदेश पर्यन्त खाद्यान वितरण हेतु आदेशित किया गया है।
निलंबन आदेश में कहा गया है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान धोबहर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत में हितग्राही सीता देवी के राशनकार्ड की पात्रता 42 किलो चावल का है, किन्तु जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक 35 किलोग्राम चावल ही हितग्राही को वितरण किया गया। इसके साथ ही विक्रेता द्वारा प्रत्येक हितग्राहियों की सहमति से 01 किलोग्राम चावल का भण्डारण संबंधी शिकायत की जांच उपरांत संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मंगाया गया। संचालनकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। फलस्वरूप अध्यक्ष, सचिव बेनीबाई महिला स्व सहायता धोबहर का आबंटन निलंबित किया गया है।
शासकीय उचित मूल्य दुकान लरकेनी और शासकीय उचित मूल्य दुकान टिकठी का खाद्य निरीक्षक द्वारा खाद्यान्न सामग्रियों का भौतिक सत्यापन करने पर एईपीडीएस सर्वर की ऑनलाईन रिपोर्ट से मिलान करने पर खाद्यान की मात्रा में कमी पाया गया। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कण्डिका 11 (1), 11(2), 11(5) एवं 11 (11) का उल्लंघन होने पर उनका आबंटन निलंबित किया गया है।





