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पंचायत में भ्रष्टाचार पर हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई – सरपंच पर जांच की सिफारिश

पंचायत में भ्रष्टाचार पर हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई – सरपंच पर जांच की सिफारिश,,,

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही – पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उपसरपंच तूफान सिंह द्वारा की गई शिकायत पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। ग्राम पंचायत सेमरा के सरपंच गजमति भानु के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायत पर की गई जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में तेजी से कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, उपसरपंच ने सरपंच पर पंचायत के कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। जांच में इन आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मामले की रिपोर्ट को अनुमोदित कर अनुच्छेद 92 और 40 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की थी। इसके बावजूद, जांच रिपोर्ट पर कोई कदम नहीं उठाया गया।

न्यायाधीश पार्थ प्रतीम साहू ने मामले की सुनवाई करते हुए एसडीओ (राजस्व), पेंड्रारोड को निर्देश दिए कि वे 12 अप्रैल 2024 की जांच रिपोर्ट पर कानून के तहत उचित कार्रवाई कर छह हफ्तों के भीतर निर्णय लें। कोर्ट के इस आदेश से प्रशासन में हड़कंप मच गया है, और इसे पंचायतों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस फैसले पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है। सेमरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि यह कदम पंचायतों में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करेगा।

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