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✨ ब्रेकिंग न्यूज़ | गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से बड़ी खबर….?“RMA का जिला स्तर पर ट्रांसफर कैसे? 2025 की स्थानांतरण नीति पर उठे सवाल”…?

मिथलेश आयम / गौरेला-पेंड्रा-मरवाही:- 2025 की स्थानांतरण नीति को लेकर जिले में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नीति के मुताबिक, जिला अधिकारियों को केवल 2400 ग्रेड पे तक के कर्मचारियों का ही स्थानांतरण करने का अधिकार है। इसके ऊपर के पद जैसे RMA, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स और डॉक्टर के ट्रांसफर का अधिकार जिला स्तर पर नहीं है। इसके बावजूद, इम्तियाज मंसूरी, जो वर्तमान में RMA(ग्रामीण चिकित्सा सहायक सिवनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) के पद पर पदस्थ था, उनका ट्रांसफर 25/06/2025 को जिला स्तर पर नवागांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर दिया गया है, जिससे पूरे मामले में सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या 2025 की स्थानांतरण नीति की अवहेलना हुई है….?

सूत्रों के मुताबिक, यह पूरा मामला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। यदि नीति में स्पष्ट है कि RMA पद का ट्रांसफर जिला स्तर पर नहीं किया जा सकता, फिर भी इस तरह का आदेश जारी करना नियमों के खिलाफ माना जाएगा। इस मामले में जानकारों का कहना है कि यदि किसी अन्य अधिकारी ने इस ट्रांसफर को अनुमोदित किया है, तो वह नियम विरुद्ध है, और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए।

जिला स्वास्थ्य विभाग की भूमिका भी सवालों में है कि क्या नियमों को दरकिनार कर चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं?

क्या कहता है नियम:..?

✅ 2400 ग्रेड पे तक जिला अधिकारियों को ट्रांसफर का अधिकार।

✅ 2400 ग्रेड पे से ऊपर (RMA, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, डॉक्टर) के ट्रांसफर राज्य स्तर से ही मान्य।

✅ नियम विरुद्ध ट्रांसफर पर आदेश देने वाले अधिकारी पर विभागीय जांच और कार्रवाई की संभावना।

अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है, और क्या नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला फाइलों में दब जाएगा।

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