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शिक्षक पर BNS की गंभीर धाराओं में FIR, 48 घंटे से अधिक जेल में रहने पर तत्काल निलंबन!

शिक्षक पर BNS की गंभीर धाराओं में FIR, 48 घंटे से अधिक जेल में रहने पर तत्काल निलंबन!

मरवाही के शिक्षक लालबहादुर प्रजापति गिरफ्तार, जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित

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लिटियासरई माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक के खिलाफ मरवाही थाने में BNS की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज, 26 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद भेजे गए थे जिला जेल

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जिले के मरवाही विकासखंड अंतर्गत माध्यमिक शाला लिटियासरई में पदस्थ शिक्षक एल.बी. लालबहादुर प्रजापति को आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 30 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया गया है।

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जारी आदेश के अनुसार, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मरवाही के पत्र के माध्यम से थाना प्रभारी मरवाही का प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुआ था। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि शिक्षक लालबहादुर प्रजापति के विरुद्ध थाना मरवाही में अपराध क्रमांक 225/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 109(1) एवं 3(5) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है।

पुलिस द्वारा 26 अक्टूबर 2026 को शाम 7:15 बजे शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें जिला जेल गोरखपुर भेज दिया गया। आदेश में बताया गया है कि शिक्षक के 48 घंटे से अधिक समय तक जेल में निरुद्ध रहने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। वहीं, जेल से रिहा होने की स्थिति में उनके मुख्यालय का निर्धारण पृथक से किया जाएगा।

इस आदेश की प्रतिलिपि लोक शिक्षण संचालनालय, कलेक्टर, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मरवाही, थाना प्रभारी मरवाही एवं संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक सहित संबंधित शिक्षक को भेजी गई है।

गिरफ्तारी के बाद शिक्षा विभाग की कार्रवाई: आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी और 48 घंटे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के आधार पर शिक्षा विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया न्यायालय के अधीन रहेगी।

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