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सरकारी जमीन के मामले में जिला पंचायत सीईओ ने सचिव को किया निलंबित, सरपंच को दिया नोटिस

सरकारी जमीन के मामले में जिला पंचायत सीईओ ने सचिव को किया निलंबित, सरपंच को दिया नोटिस

एक और इस मामले में दोषी सचिव के खिलाफ शासन ने एक्शन लेते हुए निलंबित कर दिया वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में जिम्मेदार सरपंच तथा स्टाम्प वेंडर और जमीन खरीददार के खिलाफ अब तक और कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

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छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश:- मध्य प्रदेश के नीमच जिले की ग्राम पंचायत बरखेड़ा कामलिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोरका स्थित मुख्य मार्ग पर शासकीय जमीन बेचने एवं खरीदने का मामला एक बार फिर चर्चा में है, यहां पर पदस्थ तात्कालिक सचिव श्यामसुख पाटीदार को जिला पंचायत सीईओ ने निलंबित कर दिया है। इस मामले में पूर्व में सरपंच को भी नोटिस दिया जा चुका है.

बता दें कि ग्राम पंचायत बरखेड़ा कामलिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोरका के मुख्य मार्ग से कुछ दूरी पर 17 हजार 100 स्क्वायर फीट पट्टे की जमीन जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं आवासहीन लोगों को मिलनी चाहिए। जिसे स्थानीय सरपंच नरेश पाटीदार ने अपना हित साधते हुए उस भूमि को बेच दिया, इस पूरे मामले में 4800 स्क्वायर फीट के 2 पट्टे कुल 59600 स्क्वायर फीट एवं 1500 स्क्वायर फीट के 5 पट्टे जो 7500 स्क्वायर फीट कुल 17 हजार 100 स्क्वायर फीट जमीन बेच दी गई, जबकि पंचायत के पंजी क्रमांक 61, 62, 63, 64, एवं 62/1 के संबंध में ग्राम पंचायत में कोई विधि संबद्ध दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है, वहीं दिनांक 31 जुलाई 2023 को पंचायत जावद विधानसभा क्षेत्र के सभी सरपंच एवं सचिवों को आदेश जारी किया था कि सरपंच एवं सचिव को पट्टे व स्वामित्व व पर प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश नहीं है, अगर कोई जारी करता है तो नियम के विरुद्ध होकर बंधनात्मक कार्रवाई के योग्य होगा, फिर भी अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए सरपंच नरेश पाटीदार ने शासकीय भूमि पर पट्टे जारी दिए।

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सरपंच व सचिव को नोटिस भेज मांगा जबाव

एसडीएम राजेश शाह ने इस मामले को तत्कालीन जिला कलेक्टर दिनेश जैन के समक्ष ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा इस भूमि को शून्य मानते हुए पूरे प्रकरण को पुनः एसडीएम राजेश शाह के समक्ष ट्रांसफर कर दिया, और उन्होंने यह कहते हुए प्रकरण जिला पंचायत सीईओ के समक्ष ट्रांसफर कर दिया कि सरपंच एवं सचिव पर कार्रवाई करने का अधिकार जिला पंचायत सीईओ के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री एवं लोकायुक्त तक की गई शिकायत-इस मामले की शिकायत डामोर से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई, उनका कहना है कि सरपंच नरेश पाटीदार एवं सचिव श्यामसुंदर पाटीदार को नोटिस जारी किए गए, उनसे पूछा गया की क्या दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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नीमच जिला कलेक्टर की कड़ी कार्रवाई, अवैध कॉलोनाइजर और पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज
उमाशंकर पिता डमरलाल नागदा (ब्राह्मण) द्वारा दिनांक 26 मार्च 2023 को एसडीएम कार्यालय जावद, जिला कलेक्टर कार्यालय नीमच, जिला पंचायत सीईओ नीमच, एवं दिनांक 1 अप्रैल 2024 को मुख्यमंत्री मोहन यादव को प्रेषित की गई, एवं 21 में 2024 को उमाशंकर एवं शोभा लाल पिता मांगीलाल धाकड़ के द्वारा उज्जैन स्थित लोकायुक्त कार्यालय पहुंचकर शिकायत की गई थी। तत्पश्चात 24 मई को लोकायुक्त कहा फिलहाल नोटिस जारी किए गए हैं इसके बाद कार्रवाई नियम अनुसार होगी। इस सवाल के जवाब में उन्होंने द्वारा शिकायतकर्ता उमाशंकर नागदा, सरपंच नरेश पाटीदार, एवं सचिव श्यामसुंदर पाटीदार को मौके पर नोटिस जारी किए गए।

शेष आरोपियों पर कार्रवाई बाकी
इस मामले में पहली तारीख 20 अप्रैल, 22 मई. 27 मई, 6 जून, 13 जून, 20 जून, 24 जून, 28 जून, 1 जुलाई, 10 के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने शेष पर कायर्वाही अभी बाकी है। जहां एक और इस मामले में दोषी सचिव के खिलाफ शासन ने एक्शन लेते हुए निलंबित कर दिया वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में जिम्मेदार सरपंच तथा स्टाम्प वेंडर और जमीन खरीददार के खिलाफ अब तक और कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस मामले में ज्यादा एसडीएम का पक्ष जानना चाहा लेकिन उनका फोन नो रिप्लाई आया इसलिए उनका पक्ष नहीं आ पाया है

जावद जनपद सीईओ आकाश धुर्वे ने कहा कि बरखेड़ा कामलिया के तात्कालिक सचिव श्याम सुख पाटीदार पर शासकीय जमीन बेचने के आरोप लगे हैं जांच के आधार पर फिलहाल श्याम सुख पाटीदार को निलंबित किया है निलंबन कार्य दौरान कार्यस्थल जनपद पंचायत जावद रहेगा।

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