झमाझम खबरेंट्रेंडिंगप्रदेशराजनीतीरायपुर

गौरेला पेंड्रा मरवाही : अवैध संबंध के शक में पत्नी की चाकू से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एडीजे पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने सुनाई सजा

मिथलेश आयम, गौरेला पेंड्रा मरवाही : पेंड्रा में अवैध संबंध के शक में पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दरअसल पूरा मामला 20 जुलाई 2024 को पेंड्रा थाना क्षेत्र के गिरारी गांव का है, जहां रहने वाला आरोपी जमील खान पिता लतीफ खान से उसकी पत्नि जुबेदा बेगम का तलाक नहीं हुआ था और वह उससे अलग रह रही थी। घटनादिनांक को जब जुबेदा गिरारी में अशोक सेन के घर में थी तभी पति जमील खान वहां पहुंचा और अवैध संबंध का शक करते हुये जुबेदा पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया इसी दौरान लोगों ने बीचबचाव करने का प्रयास किया पर तब तक जुबैदा की मौत हो चुकी थी। वही वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग गया था। आरोपी जमील खान को दूसरे दिन ही गिरफतार कर लिया गया था।

इस मामले में फैसला सुनाते हुये अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी जमील खान को बीएनएस एक्ट की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और दो हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। वहीं अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने किया।

Back to top button
error: Content is protected !!