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निर्माण श्रमिक पंजीयन घोटाले पर बड़ी कार्रवाई: श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम निलंबित, भूमिका संदिग्ध मिलने पर विभागीय जांच शुरू

निर्माण श्रमिक पंजीयन घोटाले पर बड़ी कार्रवाई: श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम निलंबित, भूमिका संदिग्ध मिलने पर विभागीय जांच शुरू

रायपुर | 16 मार्च 2026मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े प्रकरण में गंभीर अनियमितता सामने आने के बाद बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जांजगीर-चांपा जिले के श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पंचायत जांजगीर-चांपा के उपाध्यक्ष द्वारा 2 मार्च 2026 को इस मामले की शिकायत कलेक्टर को भेजी गई थी। शिकायत में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन में गंभीर अनियमितता और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया था। मामला उस समय और तूल पकड़ गया जब क्षेत्र के विधानसभा सदस्य बालेश्वर साहू ने इस मुद्दे को विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया।

विधायक द्वारा मामला उठाए जाने के बाद कलेक्टर जांजगीर-चांपा ने पूरे प्रकरण की प्राथमिक जांच कराई। जांच में पाया गया कि निर्माण श्रमिक के पंजीयन की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही और अनियमितता हुई है। जांच रिपोर्ट में पंजीयन आवेदन स्वीकृत करने वाले क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम की भूमिका संदिग्ध पाई गई। प्राथमिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच भी संस्थित कर दी गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, जिला बिलासपुर निर्धारित किया गया है।

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आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह आदेश श्रमायुक्त के अनुमोदन के बाद अपर श्रमायुक्त (स्थापना), कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा सोमवार को जारी किया गया है।

अब बड़ा सवाल यह है कि श्रमिक पंजीयन में हुई इस अनियमितता के पीछे और कौन-कौन जिम्मेदार हैं और विभागीय जांच में कितने और अधिकारियों की भूमिका सामने आती है।

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