
जिला ब्यूरो चीफ जीशान अंसारी की रिपोर्ट बिलासपुर :- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 13.04.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भनवारटंक मरहीमाता दर्शनीय स्थल में अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहे हैँ, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम भनवारटंक मरहीमाता में सादी वर्दी श्रद्धालुओं के भेष में रेड कार्यवाही करते हुये अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले पर रेड कार्यवाही कर आरोपियों 1- रामचरण मरकाम पिता सुनहार सिंह उम्र 52 वर्ष निवासी कलमीटार थाना रतनपुर हाल मुकाम ठोढ़ीनार चौकी बेलगहना चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर के कब्जे से अलग अलग प्लास्टिक डिब्बा में कुल 210 लीटर कच्ची महुआ शराब, बिक्री रकम 450 रू.कीमती 42450 रु आरोपियों (2) बृजेश यादव पिता गोविंद यादव उम्र 21 वर्ष साकिन खोसरा चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर के कब्जे से अलग अलग प्लास्टिक डिब्बा में कुल 140 लीटर कच्ची महुआ शराब, बिक्री रकम 320 रू. कीमती 28320 रु कुल 350 लीटर कच्ची महुआ शराब जुमला कीमती 70770 रु को विधिवत जप्त कर आरोपियों रामचरण मरकाम, बृजेश यादव के विरूद्ध धारा 34(2), 34(1)ख आबकारी एक्ट की कार्यवाही करते हुये आरोपियों को 13.04.2025 को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। जिसे दिनांक 14.04.2025 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा जाएगा। उक्त कार्यवाही में चौकी बेलगहना प्रभारी उप भावेश शेंडे, आरक्षक ईश्वर नेताम, आर विजेंद्र कोल, महिला आर. किरण राठौर की विशेष भूमिका रही।