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दो शिक्षक सस्पेंड: शिकायत पर हुआ बड़ा एक्शन, शिक्षिका व शिक्षक को किया गया निलंबित , इस मामले में हुई कार्यवाही

दो शिक्षक सस्पेंड: शिकायत पर हुआ बड़ा एक्शन, शिक्षिका व शिक्षक को किया गया निलंबित , इस मामले में हुई कार्यवाही

शिक्षक सस्पेंड:-ड्यूटी में अनुपस्थित रहने और शराब सेवन कर स्कूल आने के मामले में अरौद के सहायक शिक्षक को और अनुशासनहीनता के आरोप में सेजेस कंडेल की सहायक शिक्षिका को जिला शिक्षा अधिकारी में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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जिला शिक्षा अधिकारी टीआर जगदल्ले द्वारा जारी आदेश के अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमतरी से शिकायत के आधार पर मिलन सिंह ध्रुव, सहायक शिक्षक (एल.बी) शासकीय प्राथमिक शाला अरौद लीलर 1.01.2024 से 09.11.2024 तक अभिलेख (पाठकान) के अनुसार कुल 35 दिन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा शराब सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने की शिकायत मिली थी।जिस पर कारण बताओ सूचना जारी किया गया। किन्तु संतोषप्रद नही पाये जाने पर शिकायत प्रकरण में जांच की गई। प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मिलन सिंह ध्रुव, सहायक शिक्षक (एल.बी) शासकीय प्राथमिक शाला अरौद लीलर को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा 10 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

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इसी तरह प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कण्डेल से लावनी साहू सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) प्राप्त शिकायत के आधार पर विभागीय जांच की गई।जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार लावनी साहू, सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) शासकीय उ.मा.वि. कण्डेल के ऊपर लगाये गये आरोप सही पाया गया। लावनी साहू आदतन उदंड प्रवृत्ति, स्वेच्छाचारी, मनमानी, अनुशासनहीन है। लावनी साहू द्वारा लगातार अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता की लगातार पुनरावृत्ति की जा रही है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लावनी साहू को छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा 10 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

दोनों का निलंबन मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, धमतरी नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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