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पेंड्रा : नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने सुनाए आजीवन कारावास की सजा।

मिथलेश आयम, गौरेला पेंड्रा मरवाही : पेंड्रा में नाबालिग के साथ जबरन बलात्कार करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। घटना के महज आठ महीने के भीतर ही ये फैसला सुनाया गया है।दरअसल पूरा मामला 14 जनवरी 2025 को कोटमीकला चौकी क्षेत्र के एक गांव का है, जहां रहने वाला आरोपी पंकज पठारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था जिसमें गांव में आरोपी के पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के परिजन काम करने के लिये खेत चले गये थे और उसका भाई पिकनिक मनाने गया था। इसी दौरान दोपहर को जब पीड़िता नदी नहाकर अपनी सहेली के साथ वापस आयी और घर में अकेली थी तभी आरोपी पंकज पठारी घर में जबरन घुस गया और नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ पेंड्रा थाने में पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था और आरोपी को दूसरे दिन ही गिरफतार कर लिया गया था।

इस मामले में फैसला सुनाते हुये विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी पंकज पठारी उर्फ पंकज टेकाम पिता राजकुमार टेकाम को पाक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। बीएनएस एक्ट की धारा 332(ख) के तहत सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। दोनो सजांए आरोपी को एक साथ भुगतायी जावेंगी। वहीं अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अभियुक्त को एक—एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में फैसला अपराध दिनांक से महज आठ महीने के भीतर ही सुनाया गया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने किया।

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