
“नौकरी बचानी है तो TET पास करना होगा: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा संदेश”
नई दिल्ली, 29 मई 2026। Supreme Court of India ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देशभर के कार्यरत शिक्षकों को अब हर हाल में TET पास करना होगा। हालांकि शिक्षकों को राहत देते हुए TET पास करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 तक बढ़ा दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से छूट देने की मांग खारिज करते हुए कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से अधिक समय बचा है, उनके लिए TET पास करना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा तक परीक्षा पास नहीं करने पर नौकरी पर संकट खड़ा हो सकता है।
वहीं जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से कम बची है, उन्हें फिलहाल नौकरी जारी रखने की राहत दी गई है, लेकिन प्रमोशन और अन्य सेवा लाभों के लिए उन्हें भी TET पास करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति को लेकर भी सख्ती दिखाई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिना TET पास किए किसी भी स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
इस फैसले के बाद देशभर के लाखों शिक्षकों और शिक्षा विभागों में हलचल तेज हो गई है।
















