
महिला व्याख्याता को आपत्तिजनक व्हाट्सएप, मूल्यांकन कार्य में भी डाला व्यवधान! निलंबित शिक्षक पर कार्रवाई, वेतन वृद्धि रोकी
जवाब नहीं आया रास, विभाग ने दी सजा; निलंबन खत्म कर तखतपुर में नई पदस्थापना।

बिलासपुर। महिला व्याख्याता के साथ कथित रूप से व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक और अनैतिक व्यवहार तथा केन्द्रीयकृत मूल्यांकन कार्य में व्यवधान डालने के आरोपी शिक्षक पर जिला शिक्षा विभाग ने विभागीय कार्रवाई पूरी कर दी है। जांच में प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने शिक्षक भोलादेव ध्रुव की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड दिया है। साथ ही निलंबन समाप्त कर उन्हें तखतपुर विकासखंड के एक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, भोलादेव ध्रुव, जो पहले शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पदमपुर (जिला मुंगेली) में पदस्थ थे, पर आरोप था कि उन्होंने केन्द्रीयकृत मूल्यांकन केंद्र शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल दशरंगपुर में स्ट्रॉन्ग रूम प्रभारी से विवाद कर मूल्यांकन कार्य प्रभावित किया। इसके अलावा एक महिला व्याख्याता को व्हाट्सएप के माध्यम से अत्यंत आपत्तिजनक, अनैतिक और पद की गरिमा के विपरीत संदेश भेजने की शिकायत भी विभाग को मिली थी।

इन आरोपों के आधार पर 27 अप्रैल 2026 को उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई थी। आरोप पत्र के जवाब का परीक्षण करने के बाद विभाग ने उसे असंतोषजनक माना और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1968 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी एक वेतन वृद्धि रोक दी।
हालांकि, शैक्षणिक आवश्यकता का हवाला देते हुए विभाग ने निलंबन समाप्त कर उन्हें शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, जनपद तखतपुर, विकासखंड तखतपुर, जिला बिलासपुर में पदस्थ कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी तखतपुर को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराने और इसकी सूचना कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं।
















