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डिप्टी कलेक्टर करुणा डहरिया निलंबित: अवैध बॉक्साइट परिवहन जांच के दौरान मारपीट, 62 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद शासन की बड़ी कार्रवाई

डिप्टी कलेक्टर करुण डहरिया निलंबित: अवैध बॉक्साइट परिवहन जांच के दौरान मारपीट, 62 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद शासन की बड़ी कार्रवाई

रायपुर, 18 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने बलरामपुर–रामानुजगंज जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी श्री करुण डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण और गिरफ्तारी के बाद की गई है।

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जारी आदेश के अनुसार, थाना कोठां जिला बलरामपुर–रामानुजगंज में अपराध क्रमांक 03/2026 के तहत धारा 103(1), 115(2), 3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत मामला दर्ज है। आरोप है कि अवैध बॉक्साइट परिवहन की सूचना पर जांच के दौरान ग्राम हंसपुर में तीन व्यक्तियों के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसमें 62 वर्षीय राम उर्फ रामनरेश रेगहा की मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में श्री डहरिया को 16 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जिला जेल रामानुजगंज भेजा गया है।

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राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2)(क) के तहत यह निलंबन आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

यह मामला प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। शासन के इस त्वरित निर्णय को गंभीर आरोपों के मद्देनजर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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