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पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही पर मनरेगा के तकनीकी सहायक की सेवांए समाप्त ग्राम पंचायत कैलाशपुर में निर्माण कार्यों की जांच में दोषी पाए गए थे श्री सुरेश कुर्रे,,,

पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही पर मनरेगा के तकनीकी सहायक की सेवांए समाप्त ग्राम पंचायत कैलाशपुर में निर्माण कार्यों की जांच में दोषी पाए गए थे श्री सुरेश कुर्रे,,,

सौरभ साहू/कोरिया,,,महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत निर्माण कार्यों में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता के कारण कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के आदेश पर एक तकनीकी सहायक की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। मामला ग्राम पंचायत कैलाशपुर में कराए गए गुणवत्ताहीन पक्की नाली निर्माण एंव तटबंध कार्य की अनियमितता से जुड़ा हुआ है। इस कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि शासकीय योजनाओं के निर्माण कार्यों में अनियमितता को बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जाएगा। लापरवाह व दोषी पाए गए अधिकारी कर्मचारी पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी कड़ी में सोनहत जनपद पंचायत में पदस्थ मनरेगा के तकनीकी सहायक श्री सुरेश कुमार कुर्रे द्वारा जानबूझकर की गई अनियमितता के लिए तत्काल प्रभाव से पृथक किया गया है। प्रकरण के संबंध में उन्होने बताया कि ग्राम पंचायत कैलाशपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत एक तटबंध कार्य व एक पक्की नाली निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। इन निर्माण कार्य की एजेंसी ग्राम पंचायत को नियुक्त किया गया था। यह कार्य श्री सुरेश कुर्रे की देखरेख में कराए गए। उक्त कार्यों की जांच में यह पाया गया कि कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा मनरेगा के प्रावधानों को दरकिनार कर उक्त निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन तरीके से करा दिए गए।
जांच दल के प्रतिवेदन प्राप्त होते ही गुणवत्ताहीन अनुपयोगी कार्यों को तोड़ने संबंधी आदेश जारी किए गए थे साथ ही निर्माण एजेंसी को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित करते हुए ग्राम सरपंच को पद से हटाए जाने के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। इन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार तकनीकी सहायक श्री सुरेश कुर्रे ने जानते हुए भी गुणवत्ताहीन कार्यों का मूल्यांकन कर माप पुस्तिका के आधार पर भुगतान की अनुशंसा की। जांच के दौरान इन कार्यों में शासन की राशि का दुरुपयोग किया जाना पाया गया। पहले भी अन्य प्रकरण में संबंधित को चेतावनी पत्र जारी किया गया था परंतु दोबारा गंभीर अनियमितता का दोषी पाए जाने पर तकनीकी सहायक श्री सुरेश कुर्रे को कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के आदेशानुसार पद से पृथक करने की कार्यवाही की गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पर कलेक्टर कोरिया के निर्देशानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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